जहानाबाद, अप्रैल 10 -- घोसी निज़ संवाददाता। घोसी नगर पंचायत क्षेत्र में खुले में मांस मछली की बिक्री अब नहीं होगी। दरअसल नगर निकाय के इलाके में मांस मछली बेचने पर लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। गैर लाइसेंसी दुकानदार बाजार एवं उसके आसपास के इलाकों में खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी अनु राय का बताना है कि इसको लेकर सरकार का गाइडलाइन आ गया है और जो भी मांस मछली विक्रेता है उबर नगर पंचायत से अपना दुकान का रजिस्ट्रेशन कर ले ताकि निबंध होने के बाद इसकी बिक्री अब खुले के बजाय दुकान के अंदर होगी। पहले बाजार में कहीं भी मछली विक्रेता मछली लेकर बैठ जाता था वही मांस की बिक्री भी सड़क किनारे की जाती थी जो अब नहीं हो पाएगा। उन्होंने इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सूचना भी जारी किया है ताकि लोग समय र...
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