देहरादून, अक्टूबर 20 -- उत्तराखंड में मिठाई कारोबारियों को अब खुली मिठाइयों की ट्रे पर साफ तौर पर निर्माण की तिथि और एक्सपायरी तिथि दर्ज करनी होगी। 26 अक्तूबर से राज्य में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से इस संदर्भ में आदेश किए गए हैं। खाद्य संरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों का उपयोग तीन दिन से लेकर 30 दिन के भीतर सुरक्षित माना जाता है। लेकिन कई बार लंबे समय से दुकानों पर बासी मिठाई रखने की शिकायत मिल रही थी। यह भी पढ़ें- दशहरा मेला: परेड ग्राउंड आज जीरो जोन, इन इलाकों में बदलेंगे रूट; यहां पार्किंग ऐसे में अब उपभोक्ताओं को ताजी व साफ मिठाई उपलब्ध कराने के लिए खुली मिठाइयों की भी निर्माण और एक्सपायरी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। विनय शंकर पांडेय न...