हरदोई, मार्च 18 -- हरदोई। शहर के बहुचर्चित लक्ष्य खुदकुशी प्रकरण में बड़ा मोड़ आया है। सीजेएम रिचा वर्मा की अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड अर्जी को खारिज करते हुए दोनों आरोपितों की रिहाई का आदेश दे दिया। मामले में विवेचक बालकृष्ण मिश्र ने आरोपित गुरमीत सिंह उर्फ रिशु सरदार और सौरव पाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने हेतु 14 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपितों के अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि आरोपितों पर लगाई गई धाराएं लागू नहीं होतीं। उनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सभी पक्षों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद सीजेएम ने पाया कि रिमांड के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि विवेचक ने पूर्ण साक्ष्य संकलित किए बिना ही गिरफ्तारी की, जो उच्च...
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