फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 16 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला जज शैली राय ने जानलेवा हमले के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। आरोप है कि खीरे तोड़ने से मना करने पर तमंचे से जानलेवा हमला कर दिया गया था। अदालत ने मामले में सजा के लिए 17 जनवरी की तिथि नियत की है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। जानकीपुर निवासी फूल सिंह लोधी ने 14 जून 2011 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दोपहर 12 बजे वह और भाई महेंद्र सिंह व 12 वर्षीय अनिवेष अपने खेत में खीरे की फसल रखा रहे थे। उसी समय खेत में अरविंद, बल्लन पंडित, कल्लन पंडित आये और बिना पूछे खेत में खीरे तोड़ने लगे। जब मना किया तो भाई महेंद्र सिंह ने खीरों को तोड़ने से मना किया इस पर तीनो लोग तमंचें से फायर करने लगे। बल्लन पंडित के तमंचे की फायर से गोली भाई महेंद्र सिंह के सीने में लगकर रपट गयी जिसमें व...
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