वाराणसी, अप्रैल 7 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। नए सत्र की शुरुआत के साथ ही डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी बोर्ड के निजी विद्यालयों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि विद्यालय किसी भी अभिभावक को किसी विशेष दुकान से किताब-कॉपी, ड्रेस आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। सभी विद्यालयों को जारी पत्र में डीआईओएस ने शुल्क विनियमन अधिनियम-2018 और 2020 का हवाला दिया है। कहा कि विद्यालय किसी भी दशा में अभिभावकों से फीस या अतिरिक्त व्यय की वसूली नहीं करेंगे। साथ ही शुल्क विनियमन के नियमों के अनुसार ही सत्र 2026-27 की फीस निर्धारण करेंगे। डीआईओएस ने कहा कि कई प्रकरण संज्ञान में आए हैं जहां विद्यालय किताबें और यूनीफॉर्म खरीद के लिए किसी खास प्रतिष्ठान का नाम बता रहे हैं। यही नहीं, स्कूलों में खास कॉपियों की मांग की जा रही है। कई विद्यालय अप...