नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जमानत की मांग खारिज कर दी गई थी। जस्टिस अरविंद कुमार और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 7 अक्तूबर तय कर दी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही, जस्टिस कुमार ने 19 सितंबर को मामले की सुनवाई नहीं किए जाने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि पिछली तारीख पर इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि उनके साथी जस्टिस मनमोहन, जो पहले कपिल सिब्बल के चैंबर में सहयोगी थे, मामले की सुनवाई से अलग होना चाहते थे। इस पर...
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