खान सर को फिलहाल राहत, रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी हुई बहस; वकील ने क्या तर्क दिए
पटना, जून 9 -- खान सर के कोचिंग सेंटर पर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में पटना सिविल कोर्ट से फैजल खान उर्फ खान सर को तो फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है लेकिन ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद अभी भी सलाखों के पीछे हैं। मंगलवार को सिविल कोर्ट में सुबह के वक्त पहले खान सर की अग्रिम जमानत पर अदालत का आदेश आया। अदालत ने अपने आदेश में खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगने का मतलब यह हुआ कि वो अब अगली तारीख में जब तक कुछ आदेश नहीं आ जाता है तब तक कोई भी पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और खान सर कहीं भी आ-जा सकते हैं। इधर इसी से संबंधित मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर को...
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