फिरोजाबाद, मार्च 31 -- खाना नहीं बनाने को लेकर मां की पीटकर हत्या के मामले में दोषी को न्यायालय ने आठ वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 28 सितंबर 2024 की है। थाना दक्षिण में मुहल्ला करबला निवासी ओम प्रकाश ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पड़ोस में राजेश उर्फ राजू उर्फ कटन्ना के घर से शोरगुल सुनकर वह पड़ोसियों के साथ पहुंचे। राजेश दरवाजा बंद कर अपनी वृद्ध मां रामकली को खाना न बनाने कोे लेकर पीट रहा था। पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपित दरवाजा खोल कर भाग निकला।घायल वृद्धा को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले गए। जहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जांच के बाद विवेचक ने राजेश के विरुद्ध कोर्ट में मां की गैरइरादतन हत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नौ की न्यायाधीश अर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.