लखीमपुरखीरी, मार्च 19 -- केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से संबंधित नियमों में किए गए व्यापक सुधारों को लेकर नगर के व्यापारियों में खुशी है। नए प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से मूल पंजीकरण के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपये कर दी गई है। इससे देशभर के सूक्ष्म एवं लघु खाद्य व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा नगर निकायों में पंजीकृत ठेला-पटरी एवं सड़क किनारे खाद्य विक्रेताओं को अब स्वतः खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा, जिससे उन्हें अलग-अलग विभागों में अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के जिलाध्यक्ष राम मोहन सोनी और गोला व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री राजेश आनंद मिन्नी ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरका...
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