नई दिल्ली, अप्रैल 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूरे देश में खाद्य सुरक्षा उपायों को लागू करने और उनकी प्रभावी निगरानी के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स या समिति बनाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं मिला।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को आधारहीन बताया। पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि वे पूरे देश में एक समय-सीमा के भीतर खाद्य सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण अभियान चलाएं, जिसमें खाद्य निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयां, रेस्तरां, व्यावसायिक खाद्य प्रतिष्ठान और अन्य शामिल हों। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था...
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