खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 24 दुकानों प्रतिष्ठानों के खिलाफ सुनवाई 13 को
जमशेदपुर, अगस्त 8 -- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के 24 दुकानों और प्रतिष्ठानों के संचालकों के खिलाफ एडीसी सह न्याय निर्णयन पदाधिकारी करेंगे। 13 अगस्त को यह सुनवाई रखी गई है। इन दुकानों और प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थ के नमूने रांची स्थित लेबोरेटरी की जांच में फेल हो गए थे। इसके आलोक में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की ओर से न्याय निर्णयन पदाधिकारी के पास कार्रवाई के लिए आवेदन अग्रसारित किए गए थे। जिन खाद्य पदार्थ की जांच की गई थी उनमें मुख्य रूप से पनीर, लड्डू सहित अनेक प्रकार की मिठाइयां शामिल हैं। यह भी पढ़ें- Godda News: सावन में मिठाई दुकानों पर छापेमारी, एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक व खराब मिठाई नष्ट
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