मेरठ, जून 17 -- फर्जी अधिकारियों द्वारा दुकानदारों से अवैध वसूली रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना आधिकारिक पहचान पत्र दिखाए किसी भी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में जांच या छापेमारी नहीं कर सकता है। यह आदेश बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औधषि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने जारी किए हैं। आए दिन छापेमारी के दौरान होने वाले विवादों को देखते हुए फैसला लिया है। इस मामले में अगर कोई प्रकरण सामने आया तो डीएम से लेकर मुख्यालय तक को बताना होगा। कहा कि पहचान पत्र न दिखाने या आनाकानी करने की स्थिति में व्यापारियों को जांच रोकने का पूरा अधिकार है。

कई बार हो चुके हंगामे मेरठ के पल्लवपुरम फेज-दो में एक दुकान से सैंपल भरने पहुंची खाद्य विभाग की टीम को विरोध...