रांची, नवम्बर 9 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिलों के खाद्य सुरक्षा शाखा ने किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद पर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) शब्द के प्रयोग करने पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के प्रतिबंध लगाने के निर्णय के बाद जारी किया गया है। साथ ही आम जनता से भी सावधानी बरतने और ओआरएस लेबल वाले उत्पादों को खरीदने या उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई है। दरअसल एफएसएसएआई ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के हित में एक महत्वपूर्ण और बाध्यकारी निर्देश जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से सभी जिलों सहित देश भर के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के नाम, ब्रांड, ट्रे...
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