खाद्य पदार्थों में मिलावट के 15 मामलों में 10 लाख 80 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया
अमरोहा, जुलाई 8 -- अमरोहा, संवाददाता। खाद्य पदार्थों में मिलावटे के 15 मामलों में एडीएम कोर्ट से मिलावटखोर विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 विक्रेताओं पर दस लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा न करने पर आरसी की कार्रवाई की जाएगी। पनीर निर्माण इकाई में रिफाइंड पॉमोलीन तेल पाया गया जो दूध में मिलावट कर पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता था। डेयरी संचालक पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। उधर इस कार्रवाई से मिलावटखारों में खलबली मच गई है।मिश्रित दूध, सरसों का तेल, बर्फी, चौलाई का लड्डू, घी, सरसों का तेल, मावा, रिफाइंड आयल, छेना मिठाई, छेना रसगुल्ला, पनीर आदि 15 खाद्य पदार्थों क सैंपल जांच में अधोमानक आए हैं। यह भी पढ़ें- छेना रसगुल्ला निर्माता पर 3.60 लाख का जुर्माना मिलावट की ...
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