खाद्य कारोबारियों, कंपनियों पर 6.90 लाख का ठोका जुर्माना
अल्मोड़ा, अप्रैल 16 -- मुकेश, अल्मोड़ा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी व औषधि प्रशासन की ओर से लिए गए नमूने रुद्रपुर प्रयोगशाला में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इसके बाद विभाग की ओर से न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर किए गए थे। न्यायालय ने खाद्य कारोबारियों व कंपनियों पर छह लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त व अभिहित अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान लिए गए नमूनों में डाबर हनी, कैच मिर्च पाउडर, अनुपजी प्रीमियम रस्क और व्हाइट ओट्स आदि उत्पाद जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए थे। यह भी पढ़ें- पांच पनीर निर्माण इकाईयों के खाद्य लाइसेंस निरस्त, वाद दायर यह भी पढ़ें- जांच रिपोर्ट : कुट्टू का सैंपल फेल, मिला फंगस
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