गुड़गांव, अगस्त 22 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। खाद्य आपूर्ति विभाग डीलरों से लेकर दुकानों पर चीनी भंडारण की जांच करेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने चीनी के कारोबार से जुड़े व्यापारियों, डीलरों और थोक विक्रेताओं के लिए नए भंडारण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कारोबारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करके चीनी स्टॉक की नियमित जानकारी देना अनिवार्य किया है। चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगें: जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक यज्ञ तेवतिया ने बताया कि चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर हरियाणा सरकार के आदेश आए हैं। इसमें कोई भी डीलर एक समय में 4000 क्विंटल (400 मीट्रिक टन) से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगें। इसके अलावा प्राप्त की गई चीनी को 30 दिनों से अधिक समय तक स्टॉक में रखने की अनुमति नहीं होगी। एक माह की अवधि की गणना च...