हरदोई, जुलाई 29 -- हरदोई। सहायक श्रमायुक्त सत्यबीर सिंह ने बताया कि उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है। इन्हें देय लाभों का भुगतान एनपीसीआई आधारित आधार सीडेड भुगतान प्रणाली से एसएनए व्यवस्था के तहत होता है। यदि किसी लाभार्थी का आधार-सीडेड खाता छोटे वित्तीय बैंक अथवा पेमेण्ट बैंक में पाया जाता है तो उसे राष्ट्रीयकृत /क्षेत्रीय ग्रामीण/सहकारी बैंक में खाता खुलवाने एवं आधार सीड कराये जाने के निर्देश हैं। इसलिए ऐसे समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिक बन्धुओं से अपील है कि जिनका बैंक खाता छोटे वित्तीय बैंक अथवा पेमेण्ट बैंक में है वह उसे राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय ग्रामीण, सहकारी बैंक में खाता खुलवाने एवं आधार सीड कर...