कानपुर, मार्च 30 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से टैक्स गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सीए गोविन्द महेश्वरी ने बताया कि जीएसटी कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ कारोबारियों को तय नियमों एवं शर्तों पर मिलता है। आईटीसी में खरीद पर भुगतान की गई जीएसटी राशि को बिक्री पर देय जीएसटी से समायोजित करने का प्रावधान है। खरीद के एक वर्ष के भीतर आईटीसी का दावा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हासिल किया जाता है, तो इस अवधि के दौरान खरीदे गए कच्चे माल, अर्धनिर्मित एवं तैयार माल पर आईटीसी अनुमन्य होती है। स्वैच्छिक पंजीकरण की स्थिति में भी पंजीकरण तिथि पर स्टॉक में निहित आईटीसी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार, समाधान योजना...