नई दिल्ली, फरवरी 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मॉडल को Rs.2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता मॉडलिंग असाइनमेंट, फिल्म रोल या बाल कटवाने की वजह से होने वाले किसी भी ठोस नुकसान को साबित करने में नाकाम रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले के कोर्ट के आदेशों के अनुसार उसे पहले ही दिए गए Rs.25 लाख ही अंतिम मुआवजा रहेगा। कैंची से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, एक फाइव-स्टार होटल में हेयरकट को लेकर सात साल पुराना विवाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के Rs.2 करोड़ के मुआवज़े को घटाकर Rs.25 लाख करने के साथ खत्म हो गया। कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को रद्द कर दिय...
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