संभल, मई 10 -- मकान निर्माण में इस्तेमाल की गई कथित खराब सीमेंट से लेंटर में दरारें आने से बारिश में पानी टपकने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने सीमेंट विक्रेता को उपभोक्ता सेवा में लापरवाही का दोषी मानते हुए चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति और अन्य भुगतान करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय ने बताया कि तहसील क्षेत्र के सैंजना गांव निवासी उदयवीर पुत्र सेवाराम ने 3 अक्टूबर 2024 को अपने मकान निर्माण के लिए मैसर्स कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल से 70 कट्टे अंबुजा सीमेंट खरीदे थे। सीमेंट की कुल कीमत 27,650 रुपये थी, जिसके लिए विक्रेता द्वारा टैक्स इनवॉइस भी जारी की गई थी। उदयवीर ने खरीदी गई सीमेंट का प्रयोग मकान निर्माण में किया, लेकिन कुछ समय बाद मकान के लेंटर में दरारें पड़ गईं। बरसात के दौरान लेंटर से पानी ...