अलीगढ़, मई 25 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के एक किसान द्वारा खरीदी गई मोटर पंप कुछ दिनों में ही खराब हो गई। किसान ने कई बार शिकायत की, मगर पंप को नहीं बदला गया। मामले में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने अब पंप बनाने वाली अहमदाबाद की कंपनी व उसे बेचने वाले स्टोर को पंप को जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। इसमें पंप की कीमत के 36,540 रुपये के अलावा वाद पर खर्च हुए रुपये भी देने को कहा गया है। पुराना मथुरा बाईपास स्थित केप्टिल हाउस द्रोण सैनिक एकेडमी निवासी राजेंद्र प्रसाद ने वाद दायर किया था। इसमें अहमदाबाद के नरौदा रोड स्थित कल्याण मिल के पास लुबी इंडस्ट्रीज एलएलपी व रेलवे रोड स्थित राठी मशीनरी स्टोर को नामजद किया था। इसमें कहा था कि पांच अगस्त 2017 को उन्होंने लुबी इंडस्ट्रीज एलएलपी द्वारा निर्मित एक मोनो ब्लॉक पंप राठी मशीनरी स्टोर से ख...