पीलीभीत, जुलाई 5 -- पीलीभीत। मिथ्या छाप, अवमानक एवं असुरक्षित काजू की बिक्री करने के आरोपी दुकानदार मदनलाल को दोषी पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने छह माह के साधारण कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर परिवाद के मुताबिक 31 जुलाई 2020 को खाद्य निरीक्षक ने कस्बा अमरिया के मैसर्स मदनलाल ट्रेडर्स का निरीक्षण किया था।दुकानदार मदनलाल पुत्र लालता प्रसाद निवासी मीना बाजार कस्बा एवं थाना अमरिया की मौजूदगी में दुकान पर बिक्री के लिए रखे गए सील बंद काजू के पैकेट में से काजू का सैंपल लिया गया। नमूना जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला की आख्या के मुताबिक अभियुक्त के प्रतिष्ठान से बरामद का...