नई दिल्ली, अप्रैल 2 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए आरोपों से इनकार किया। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने उनका जवाब रिकॉर्ड पर लेते हुए 15 अप्रैल को जिरह की तारीख तय की है। यह याचिका आरएसएस सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर की है, जिन्होंने पहले शिकायत खारिज होने के आदेश को चुनौती दी थी। खरगे ने कहा कि मामला तीस हजारी कोर्ट के आदेश से जुड़ा है, इसलिए इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होनी चाहिए, न कि एमपी-एमएलए कोर्ट में।मामला अप्रैल 2023 में कर्नाटक की एक चुनावी रैली में दिए गए उनके बयान से संबंधित है। तीस हजारी कोर्ट पहले ही एफआईआर दर्ज करने और शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर चुका है।...