लखनऊ, मार्च 23 -- गोमती नगर विस्तार में स्थित खरगापुर गांव में सार्वजनिक जमीनों से कथित अवैध कब्जे हटाने के आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम और सदर तहसील को दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने विनय मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में खरगापुर गांव में तालाब, ऊसर और बंजर के तौर पर दर्ज जमीनों पर प्राइवेट व्यक्तियों के कब्जे का आरोप लगाया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रश्नगत जमीनों का निरीक्षण किया जाए तथा यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो तीन माह में उसे हटा दिया जाए।
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