मिर्जापुर, मई 4 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने खनिज चोरी के मामले में दोषी प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र के देवघाट निवासी गोपीचन्द्र मल्लाह, कन्हैया को जेल में बितायी गई अवधि एवं तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला लालगंज थाने का है।

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