नई दिल्ली, जुलाई 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रमुख खनिजों पर रॉयल्टी की गणना से जुड़े प्रावधानों की संवैधानिक वैधता बरकरार रखा। साथ ही इस मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज की याचिका खारिज कर दी।

महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि संबंधित नियमों के तहत खनिजों के बिक्री मूल्य की गणना में रॉयल्टी एवं अन्य वैधानिक भुगतान को शामिल किया जाना वैध है। पीठ की तरफ से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने 2016 के खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियमों के नियम 38 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में इन प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(ग) (व्यवसाय करने ...