गढ़वा, अप्रैल 30 -- गढवा, प्रतिनिधि। झारखंड सरकार ने अब नए प्रावधानों में बिना अनुमति खनिजों के अवैध खनन, परिवहन अथवा भंडारण करने वाले पर दंड का प्रावधान किया गया है। उक्त बातें जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने बताई है। उन्होंने कहा कि खनिजों के अवैध खनन, परिवहन अथवा भंडारण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न वाहनों/मालवाहक वाहनों पर नई दर लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर 50 हज़ार, मेटाडोर/हाफ ट्रक 407/408 पर एक लाख, फुल बॉडी ट्रक (छह चक्का) पर 2 लाख, डंपर (हाइड्रोलिक छह चक्का/दस चक्का या इससे अधिक चक्का) पर 3 लाख एवं क्रेन, बोट, एक्सवेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेसर या ड्रिलिंग मशीन पर 5 लाख रुपये तक का दंड प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नियम में संशोधन होने से राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगेगी...