नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- राज्य ने खनन माफियाओं से निपटने के लिए पर्याप्त हथियार न होने की बात कही थी कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन मामले में की टिप्पणीनदी तल पर अंधाधुंध रेत खनन पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी को फटकार लगाईनई दिल्ली, विशेष संवाददाता।राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में रेत/खनन माफियाओं का मुकाबला करने में बेबसी जाहिर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की दलील को 'चौंकाने वाला और परेशान करने वाला‌' बताया। राज्य ने सरकार ने कहा था कि उसके वन अधिकारियों के पास रेत माफिया के हथियारों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं हैं।जस्टिस यह भी पढ़ें- खनन माफिया से मुकाबला करने में राज्य बेबसी नहीं दिखा सकते- सुप्रीम कोर्ट विक्रम नाथ और...