रांची, मई 3 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रैयती भूमि के तीन एकड़ क्षेत्र या उससे कम क्षेत्र पर पत्थर, मोरम और मिट्टी लघु खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति अब आवेदन के माध्यम से दी जाएगी। प्रत्येक आवेदन के साथ लिखित रूप से बताना होगा कि आवेदक ने यदि भूमि का स्वामित्व हासिल नहीं किया है, तो उस क्षेत्र की सतह का अधिकार प्राप्त कर लिया है अथवा खनन कार्य करने के लिए स्वामियों की सहमति हासिल कर ली है। इसे लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने झारखंड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियमावली को पिछले मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत मिली थी। नई नियमावली के तहत राज्य सरकार ने खनन पट्टा स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का काम किया है। इन संशोधनों का उद्देश्य लघु खनिजों के उत्खनन को और अधिक पारदर्शी बनाना ...