लखनऊ, फरवरी 19 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज मांझा कहे जाने वाले लेड-कोटेड व नायलॉन मांझों की खरीद-बिक्री व इस्तेमाल रोकने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने कहा है कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सिर्फ शासनादेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है बल्कि कानूनी प्रावधान बनाकर इसे रोकना होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि तथाकथित चाइनीज मांझों की निर्माण-बिक्री और इस्तेमाल जारी रहा तो हम पीड़ितों को सरकार द्वारा मुआवजा देने का आदेश देने को मजबूर होंगे। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 11 मार्च की तिथि नियत करते हुए, सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया। मामले की सुनवायी के...