रुद्रपुर, मार्च 14 -- खटीमा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एम ओवरसीज आईलेट्स एंड पीटीआई आईलेट्स एक्सपर्ट सितारगंज के मालिक के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।कोर्ट ने पीड़ित इकबाल अहमद के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए संस्था के मालिक सुखविंदर सिंह और नवनीत कौर पर धोखाधड़ी का आरोप स्वीकार करते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए है। खटीमा निवासी इकबाल अहमद ने अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा के लिए सितारगंज स्थित आईलेट्स के कार्यालय से संपर्क किया था जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी का एडमिशन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हो जाएगा और एक सेमेस्टर की फीस,एडमिशन फीस जमा करनी होगी।चौदह लाख का खर्च आएगा एवं जून में पूरा पेमेंट करना होगा। पहली किश्त तीन लाख रुपए होगी जिसके लिए उन्होंने हामी भर दी। छह मार्च 2023 को एक लाख...