फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 15 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। कमालगंज थाना क्षेत्र में दर्ज जवाबी मुकदमे में अपर जिला जज अभिनितम उपाध्याय की अदालत ने 16 लोगों को सजा सुनायी है। इसमें आठ लोगों को पांच-पांच वर्ष और आठ लोगों को आठ-आठ वर्ष की सजा से दंडित किया है। अदालत ने प्रत्येक आरोपित पर जुर्माना भी लगाया है। एक पक्ष से हत्या और दूसरे पक्ष से जानलेवा हमले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। नगला दाउद निवासी रूखसाना ने 15 जनवरी 2024 को अदालत के आदेश पर इदरीस, तौसीफ समेत नगला दाउद के दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि घर के पास उसके पट्टे की जमीन है। 10 जनवरी 2024 की शाम 5 बजे पट्टे वाली जमीन पर तौहीद, तमहीद आदि लाठी डंडा और तमंचे लेकर आये और पट्टे वाली जमीन पर कब्जा करने लगे। जब इसका विरोध किया तो ललकारने लगे। इस पर जान का खतरा देख...