लखनऊ, जुलाई 23 -- क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों से वित्तीय लेनदेन करने के आरोपी केरला राज्य के मलाप्पुरम जिले के रहने वाले समीर बाबू टीपी को एनआईए कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। यह आदेश एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने जारी किया। अदालत ने कहा है कि पुलिस रिमांड अवधि 24 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को सायं 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। एनआईए की ओर से रिमांड अर्जी के माध्यम से अदालत से कहा गया कि आरोपी को गत 21 जून को गिरफ्तार किया गया था। सीमित समय मे उससे गहनता से पूछताछ नहीं की जा सकी थी। अभियुक्त को रिमांड पर लेकर उसके अन्य साथियों की पहचान, बैंक खातों में हुए लेनदेन व बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डाटा के संबंध में पूछताछ की जानी है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को इस शर्त के साथ 5 ...