दनीता यादव | नई दिल्ली, अगस्त 7 -- केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था अब तक केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर ही लागू की गई है। सरकार के मुताबिक, आरक्षण की नीति सिर्फ आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसका मुख्य आधार ऐतिहासिक और सामाजिक है।सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिए ये अहम तर्क सरकार ने आरक्षित श्रेणियों के भीतर 'आय के आधार' पर सब-कोटा की मांग करने वाली याचिका का भी पुरजोर विरोध किया। सरकार ने कोर्ट के सामने कई तर्क रखे। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि आरक्षण नीति पूरी तरह से आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं है। यह मुख्य रूप से जनजाति, सामाज...