विधि संवाददाता, फरवरी 12 -- यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संसद में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए याची से मुकदमा दर्ज़ करने का आधार पूछा है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता से पूछा है कि मुकदमा दर्ज कराने का आधार क्या है, जो याचिका में नहीं बताया गया है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को सप्लीमेंट्री हलफनामा दाखिल कर मुकदमा दर्ज़ कराने का आधार बताने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने संभल भीमनगर की सिमरन गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने राहुल गांधी द्वारा 15 जनवरी 2025 के एक बयान को लेकर मुकदमा दर्ज़ कराने का आदेश देने की मांग की है। याची के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि हमारी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से तथा भारत राज्य से है। य...