नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष एक बार फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्षी दल बुधवार को नई दिल्ली में बैठक कर रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह विवाद देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग के भीतर दर्ज असहमतियों से जुड़ा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? इसके लिए कितने सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है और क्या मौजूदा संख्या के बल पर विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटा सकता है?CEC को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान संवैधानिक सुरक्षा हासिल है। यानी उन्हें पद से हटाना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए एक सख्त...