नई दिल्ली, अगस्त 25 -- डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर है। उसे 31 दिन की फरलो मिली है। यह 2020 के बाद उसकी 17वीं फरलो या पैरोल है। इससे एक सवाल बार-बार उठता है- आखिर एक सजायाफ्ता कैदी इतनी बार जेल से बाहर कैसे आ सकता है? इसका जवाब समझने के लिए पहले पैरोल और फरलो का फर्क जानना जरूरी है।पैरोल क्या होती है? पैरोल का मतलब है कि किसी कैदी को उसकी सजा पूरी होने से पहले कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है। आमतौर पर इसके पीछे खास परिस्थितियां या मानवीय आधार हो सकते हैं। जैसे परिवार में किसी की मौत या बीमारी आदि में देखने जाना। कैदी को तय शर्तों का पालन करना होता है और निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद जेल लौटना पड़ता है। हरियाणा के नियमों के तहत पैरोल एक सीमित अवधि के लिए दी जा सकती है। पैरोल पर बाहर ब...