कोलकाता, जुलाई 1 -- पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव करने वाले दो अहम संशोधन बिल पास किए गए। इन बिलों के जरिए पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि पिछली टीएमसी (TMC) सरकार के दौरान ओबीसी जातियों की सूची को दी गई वैधानिक मान्यता को रद्द कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब राज्य में एससी और एसटी से बाहर की केवल 66 जातियों को ही ओबीसी कोटे का लाभ मिलेगा। नए कानून के तहत 77 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के मई 2024 के एक आदेश के पालन में लिया गया हैकिन 66 जातियों को मिलेगा लाभ? नए नियमों के मुताबिक, अब सिर्फ 66 विशेष जातियों को ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में रखा गया है। इनमें 54 हिंदू और 12 मुस्लिम समुदाय...