नई दिल्ली, मार्च 25 -- Scheduled Caste (SC) यानी अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के आलावा किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है, तो वह SC का दर्जा खो देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। अब सवाल यह भी है कि क्या अगर कोई धर्मांतरण कर दोबारा हिंदू धर्म अपना लेता है, तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा फिर से हासिल कर सकेगा या नहीं? मंगलवार को अदालत में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच सुनवाई कर रही थी। पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट का कहना है कि SC समुदाय का व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपनाकर एससी का दर्जा तुरंत और पूरी तरह खो देता है।पहले फैसला समझें बेंच ने कहा, 'हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचि...