नई दिल्ली, मार्च 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत पर लगी रोक हटा दी है। यह मामला 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं दके शर्टलेस प्रोटेस्ट से जुड़ा है। 28 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने चिब को जमानत दे दी थी, लेकिन उसी दिन एक सेशन ने तुरंत सुनवाई करते हुए इस जमानत पर रोक लगा दी। सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उदय भानु चिब ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी ने सेशन कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, सवाल यह है कि क्या इस आदेश को देते समय दिमाग का इस्तेमाल किया गया है? अगर विवेक का इस्तेमाल किए बिना दिया गया है, तो उस पर रोक लगानी ही होगी। सत्र न्यायाधीश खुद यह मान रहे है...