नई दिल्ली, जुलाई 15 -- दिल्ली में चल रहे एसआईआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। पता बदल जाने या गणना प्रपत्र में कोई त्रुटि रह जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है। इसका जवाब देने और मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए 12 अधिकृत दस्तावेज में से कोई एक दिखाना अनिवार्य होगा।इनमें से कोई भी एक कागजात आएगा काम * सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश * सरकार, प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू की ओर से एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज * सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र * पासपोर्ट * मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्याल...