नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को विधि पेशे के नैतिक दायित्वों पर जोर दिया। उन्होंने कहाकि नए 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' (एओआर) को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) या अन्य बाहरी पक्षों को कानूनी कार्य आउटसोर्स करने के खिलाफ चेतावनी दी। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को शीर्ष अदालत में किसी पक्ष की ओर से पैरवी करने का अधिकार है जिन्हें 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' के रूप में नामित किया गया है। कौन होते हैं एओआरसुप्रीम कोर्ट वकीलों को एओआर के रूप में नामित करने से पहले उनकी परीक्षा आयोजित करता है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने नए एओआर को उनके प्रवेशन समारोह में संबोधित करते हुए कहाकि वे न केवल बार के सदस्य हैं बल्कि न्यायालय के औपचारिक अधिकारी भी हैं। न्यायपालिक...