कौन है भगोड़ा सुशील मूंछ? जिसे पुलिस 3 साल में नोटिस तामील नहीं करा पाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी
संवाददाता, जुलाई 9 -- मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने माफिया सुशील मूंछ को वारंट तामील न कराने पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी को पत्र लिखकर उसे 15 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में भगोड़ा घोषित किया जा चुका माफिया पिछले तीन साल से कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, इन तीन वर्षों में पुलिस उसे नोटिस भी तामील नहीं करा सकी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सुशील मूंछ पर एक लाख रुपये का ईनाम घोषित है।5 राज्यों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव मथेडी निवासी माफिया एवं आईएस-199 गैंग के सरगना सुशील मूंछ को गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। उस पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। सुशील मूंछ पर पर पांच राज्यों...
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