अलीगढ़, दिसम्बर 30 -- अलीगढ़। भीषण कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर परिवहन आयुक्त उप्र. ने प्रदेश में व्यवसायिक वाहनों (गन्ना ढुलाई वाहनों सहित) में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप, फ्लोरोसेन्ट पेंट लगाए जाने, ओवरलोड, ओवरहाइट को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आरटीओ दीपक कुमार शाह के मुताबिक केंद्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम-104 में सभी वर्ग के व्यवसायिक वाहनों (गुड्स, पैसेन्जर, स्कूल बस, ट्रैक्टर-ट्राली, ट्रक, ट्रेलर, टैंकर आदि) पर मानक के अनुरूप रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग टेप, प्लेट लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप न पाए जाने पर पहली बार 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 माह कैद या दोनों, 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबन होगा। दूसरी बार में 10,000 रुपये तक का जुर्मान, 6 माह तक की कैद या दोनों...
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