चंदौली, मार्च 14 -- चंदौली, संवाददाता। आहरण एवं वितरण अधिकारियों की ओर से कोषागार में सभी बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलंबतम 25 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाएं। ताकि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागार से बिलों की पासिंग एवं ई-पेमेण्ट के माध्यम से 31 मार्च तक भुगतान के लिए ऑथराईजेशन किया जा सके।वरिष्ठ कोषाधिकारी आलोक चंद्र ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त शासनादेश के अनुसार 31 मार्च को आहरण एवं वितरण अधिकारियों की ओर से कोषागारों में बिल प्रस्तुत करने एवं कोषागार से बिलों का पारण किए जाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत आहरण एवं वितरण अधिकारियों से कोषागारों में बिल 3 बजे तक प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं कोषागार से ट्रांजेक्शन अप्रूवल 5 बजे तक किया जाएगा। उक्त का अनुपालन न करने एवं सामयिक आहरण के अभाव...