चित्रकूट, अगस्त 1 -- चित्रकूट। जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने कोषागार घोटाले में पेंशनर व बिचौलिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के तौरा निवासी पेंशनर कामता दीक्षित के खाते में बिचौलिए व कोषागार कर्मियों की मिलीभगत से तीन बार में 1438060 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। यह पैसा खाते से निकाला गया। इसी तरह पुलिस एसआईटी ने जांच के दौरान घोटाले में कौशांबी जिले के संदीपनघाट के जलीलपुर निवासी बिचौलिया पुष्पेश शर्मा की भी घोटाले में भूमिका पाई थी। उसने पेंशनर कमला देवी के खाते में अनियमित भुगतान कराया है। यह भी पढ़ें- साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज बताया कि पेंशनर व बिचौलिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।...