चित्रकूट, मार्च 9 -- चित्रकूट। कोषागार घोटाले में जिला कारागार में बंद दो पेंशनरों और एक दलाल की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि नामजद आरोपित पेंशनर रामशिरोमणि निवासी खटवारा, जवाहर लाल निवासी खंडेहा ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। पेंशनर जवाहरलाल के खाते में 17 बार में 4660204 रुपये का अनियमित भुगतान कोषागार से हुआ था। उनके खाते में केवल 1309 रुपये अवशेष हैं। पेंशनर रामशिरोमणि याज्ञिक के खाते में 36 बार में 9028931 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। जिसमें उनके खाते में मौजूदा समय पर केवल 6051 रुपये शेष हैं। इसी तरह दलाल नांदी निवासी जीवनलाल ने भी जमानत अर्जी डाली थी। उसने दो बार में अपने बैंक खाते में 1030560 रुपये डलवा...