पटना, फरवरी 27 -- वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कोषागारों से 10 मार्च तक केवल स्थापना एवं प्रतिबद्ध खर्च मद में वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान-वेतन एवं संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान से संबंधित बिल ही पारित किए जाएंगे। इसके बाद अन्य बिलों की नियमानुसार जांच करने के बाद ही पारित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। विशेष सचिव के अनुसार, विभाग को यह मालूम हुआ है कि कोषागारों में काफी संख्या में बिल प्राप्त हो रहा है, जिससे उसकी जांच में कठिनाई हो रही है। यह स्थिति वित्तीय व्यवहार के लिए तय मानकों के अनुसा...
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