नई दिल्ली, मई 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए चार अलग-अलग मामलों को मंगलवार को बंद कर दिया। इनमें अस्पतालों में मरीजों के इलाज और शव के उचित प्रबंधन से जुड़े मामले शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पाया कि महामारी के समय स्थितियां अलग थीं और शीर्ष अदालत ने इन मुद्दों का संज्ञान लेकर नागरिकों की चिंताओं को कम करने के लिए कई निर्देश पारित किए थे। पीठ स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई चार याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जो महामारी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना को बंद करने, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालती कामकाज के दिशा-निर्देशों, कोविड-19 मरीजों के उचित इलाज, अस्पतालों में शव के उचित प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के वितर...