जमशेदपुर, जून 16 -- जमशेदपुर। पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में अमूल्यो गोप अपर जिला सत्र न्यायाधीश तीन की अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। अदालत में अधिवक्ता ज्योति कुमारी में बचाव पक्ष से बहस की। बताया जाता है कि 2023 में पुलिस ने युवती के बयान पर अमूल्य को के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ। पीड़िता द्वारा दर्ज मामले और कोर्ट में दिए बयान में अंतर का लाभ आरोपी को मिला है।

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